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असंवैधानिक काम कर रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार: अरविंद केजरीवाल( Photo Credit : न्यूज नेशन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया. यह बिल दिल्ली सरकार के मुकाबले उप-राज्यपाल को ज्यादा ताकतवर बनाने वाला है. लिहाजा, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के इस बिल का विरोध किया है. आम आदमी पार्टी के विरोध के बीच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में यह बिल पेश कर दिया. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है. लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक के बाद एक दो ट्वीट किए.
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आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में इस बिल को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, ''दिल्ली की 8 सीटों पर हुए नगर निगम के उपचुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया. जनता के इस फैसले के बाद बीजेपी दिल्ली सरकार की ताकतों को छीनने के लिए लोकसभा में आज एक बिल पेश किया. यह बिल संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है. हम बीजेपी के इस असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं.''
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ''बिल के मुताबिक, दिल्ली के लिए सरकार का मतलब उप-राज्यपाल हो जाएगा. ऐसे में जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें उप-राज्यपाल के पास जाएंगी. यह 4.7.18 संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, निर्वाचित सरकार सभी फैसले लेगी और फैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी.''
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The Bill says-
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 15, 2021
1. For Delhi, “Govt” will mean LG
Then what will elected govt do?
2. All files will go to LG
This is against 4.7.18 Constitution Bench judgement which said that files will not be sent to LG, elected govt will take all decisions and send copy of decision to LG https://t.co/beY4SDOTYI
HIGHLIGHTS
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
- अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी असंवैधानिक काम कर रही है
- केजरीवाल बोले बीजेपी का बिल 4.7.18 संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ