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सांकेतिक तस्वीर Photograph: (Social)
Delhi News: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को लेकर अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है. विभाग ने गुरुवार को नया पब्लिक नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब केवल बीएस-3 और उससे निचले श्रेणी के वाहनों पर ही प्रतिबंध रहेगा. जबकि बीएस-4 और इससे ऊपर की श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
27 अक्टूबर को भी जारी हुआ नोटिस
इससे पहले 27 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा गया था कि सिर्फ बीएस-6 श्रेणी के वाहनों को ही दिल्ली में आने की इजाजत होगी. उस आदेश के बाद दिल्ली में आने वाले ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई थी. अब नए आदेश के बाद बड़ी संख्या में वाहनों को राहत मिली है, क्योंकि बीएस-4 और बीएस-5 श्रेणी के वाहन अब बिना रोकटोक दिल्ली में आ सकेंगे.
इसलिए किया गया संशोधन
परिवहन विभाग ने अपने नए नोटिस में कहा है कि यह संशोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के हालिया आदेश के अनुसार किया गया है. आयोग ने 17 अक्टूबर को वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों में बदलाव किया था. उसके मुताबिक, अब सिर्फ पुराने यानी बीएस-3 और उससे नीचे की श्रेणी के वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश से रोका जाएगा.
आदेश के मुताबिक, हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहन (एमजीवी) और भारी मालवाहक वाहन (एचजीवी) जो बीएस-3 या उससे निचली श्रेणी के हैं वे 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. वहीं, बीएस-4, बीएस-5 और बीएस-6 श्रेणी के वाहन सामान्य रूप से चल सकेंगे.
इन्हें मिलेगी राहत
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रेप (GRAP) के विभिन्न चरणों के तहत जो भी अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वे उसी अवधि तक प्रभावी रहेंगे जब तक संबंधित चरण लागू रहेगा. इसका मतलब है कि यदि वायु प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेप का सख्त चरण लागू होता है, तो उस दौरान अतिरिक्त प्रतिबंध भी लग सकते हैं.
नए आदेश से दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रक ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी. विभाग का मानना है कि यह संशोधन दिल्ली की हवा को स्वच्छ रखने के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को भी संतुलित बनाए रखेगा.
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