Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है. सोमवार को राजधानी की हवा इस सीजन की सबसे खराब हवा दर्ज की गई. जिसमें सांस लेने में भी लोगों को परेशानी होती नजर आई. इस दौरान हवा की गुणवत्ता इस सीजन में पहली बार 450 के पार निकल गई. जो गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई. दिल्ली में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 481 दर्ज किया गया. इस बीच सुबह के वक्त पूरा एनसीआर धुंध में ढका नजर आया.
राजधानी दिल्ली के साथ-साथ पूरे राष्ट्रीय राजधानी की हवा कमोबेश ऐसी ही दिखाई दे रही है. क्योंकि इस दौरान नोएडा में एक्यूआई 384 दर्ज किया गया. जबकि गाजियाबाद में 400 तो गुरुग्राम में ये बढ़कर 446 पहुंच गया. वहीं फरीदाबाद में सोमवार सुबह वायु की गुणवत्ता 320 दर्ज की गई.
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दिल्ली की लगभग सभी इलाकों में 400 पार AQI
इस बीच बीत रात राजधआनी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 475 दर्ज किया गया. यही नहीं राजधानी के अधिकतर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार ही दर्ज किया गया. हवा की खराब होती गुणवत्ता के चलते मौसम विभाग ने सोमवार के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही सरकार ने ग्रेप-4 की पाबंदियां भी लागू कर दी हैं. इस दौरान सरकार ऑड-ईवन, ऑफलाइन क्लासेज को भी पूरी तरह से बंद करने का निर्णय ले सकती है. इसके अलावा कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति और अन्य आपातकालीन उपायों जैसे निर्णय भी ले सकती है.
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देरी से उड़ान भर रहे विमान
दिल्ली-एनसीआर में छाई धुंध के चलते सोमवार सुबह आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 150 मीटर ही रह गई. जिसके चलते कई फ्लाइट 30 मिनट से लेकर एक घंटे की देरी से उड़ान भर पाईं. हालांकि अभी तक किसी फ्लाइट के कैंसिल होने की जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि यात्री अपने ऑपरेटर्स से फ्लाइट के समय के संबंध में जानकारी जरूर हासिल कर लें.
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दिल्ली में आज से GRAP-4 लागू
हवा की लगातार गिर रही गुणवत्ता के चलते राजधानी दिल्ली में आज से GRAP-4 को लागू कर दिया गया है. ग्रेप-4 लागू होने के बाद दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा. हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों तथा आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रक दिल्ली में आ सकेंगे. इसके अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का प्रवेश भी प्रतिबंधित है. ग्रेप-4 के तहत BS-IV और उससे कम मानक वाले डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) और हेवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) पर प्रतिबंध लागू रहेगा.