Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऑड-ईवन पर निर्णय लेगी दिल्ली सरकार : गोपाल राय
Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केजरीवाल सरकार दिल्ली में ऑड-ईवन को लागू करेगी. सरकार के पास ऑड-ईवन को लेकर दो स्टडी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में पेश किया जाएगा.
नई दिल्ली:
Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केजरीवाल सरकार दिल्ली में ऑड-ईवन को लागू करेगी. सरकार के पास ऑड-ईवन को लेकर दो स्टडी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में पेश किया जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, उसी के मुताबिक दिल्ली सरकार फैसला लेगी. वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को लेकर हुई बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी.
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गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर कई अहम आदेश जारी किए हैं. इसी परिप्रेक्ष्य में डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि वो गुरुवार तक कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर को पूरी क्षमता के साथ शुरू करे. साथ ही रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी को फिर से शुरू किया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे. साथ ही स्पेशल एंटी ओपन बर्निंग अभियान गुरुवार से चलाया जाएगा. मीटिंग में ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत और राजस्व मंत्री आतिशी भी उपस्थित रहीं.
दिल्ली में वायु प्रदूषण कंट्रोल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को दिल्ली सचिवालयस में सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कैबिनेट के निर्णय से कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाया था. डीपीसीसी के चेयरमैन ने उसे अवैध तरीके से बंद कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से प्रारम्भ करने का निर्देश दिया. साथ ही जिस रियल टाइम सोर्स अर्पोशनमेंट स्टडी को अवैध तरीके से बंद कर दिया था, उसे भी फिर से चालू करने और उसके डाटा को तत्काल जारी करने का निर्देश दिया है.
मंत्री गोपाल राय कहा कि मैं पिछले एक सप्ताह से केंद्र से आग्रह कर रहा था कि वायु प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है और उत्तर भारत के चारों राज्य और केंद्र के साथ मिलकर कोई संयुक्त कार्य योजना बनाकर कार्यांवित नहीं करेंगे तब तक प्रदूषण से निपटना संभव नहीं होगा. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सीएक्यूएम के आदेशानुसार ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 और ग्रेप 4 को लागू किया है, लेकिन दिल्ली से सटे राज्यों की सरकारें पूरी तरह से उदासीनता दिखा रही हैं.
अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र संयुक्त बैठकें करेगा और निर्णयों को जमीन पर उतारा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू किया जाए और राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में इस प्रतिबंध को लागू करें. इससे दिवाली के समय जो प्रदूषण बढ़ने का खतरा मडरा रहा है, उस पर काबू किया जा सके.
ओपन बर्निंग
पर्यावरण मंत्री का कहना है कि दिल्ली में जो ओपन बर्निंग की घटनाएं होती हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का निर्देश जारी किया था, उसके लिए हमने एमसीडी, डीपीसीसी व राजस्व विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों की 611 टीमें बनाई हैं. एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत गुरुवार से स्पेशल अभियान चलाया जाएगा. ये सभी टीमें दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और उसे रोकने का काम करेंगी. मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है कि राजधानी में केवल दिल्ली में पंजीकृत ऐप आधारित टैक्सियों के चलाने की ही अनुमति दें. इस आदेश के अमल के लिए हमने परिवहन आयुक्त को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है.
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ऑड-ईवन
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ऑड-ईवन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रभाव के बारे में स्टडी का जिक्र किया था. इस सबंध में दो स्टडी किया गया है. पहली स्टडी हावर्ड एवं शिकागों विश्वविद्यालय की संयुक्त स्टडी है और दूसरी दिल्ली टेक्निकल विश्वविद्यालय की है. इन दोनों की स्टडी रिपोर्ट को अगली सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश होगा, उसी के अनुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा.
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