Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती है रही है. राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के स्तर को पार गया है. प्रदूषण के प्रकोप को देखते हुए राजधानी दिल्ली में स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. वहीं शुक्रवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और जीआरएपी-3 उपायों के सख्त कार्यान्वयन के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. जिसमें दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम और लोगों को इससे बचाने के बारे में चर्चा की गई.
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आगे भी बंद रखे जा सकते हैं स्कूल
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को ही स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की थी. शुक्रवार को हुई बैठक बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि, ''दिल्ली में स्कूलों को आगे भी बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस बारे में 6 नवंबर, सोमवार को वायु गुणवत्ता के आधार पर फैसला लिया जाएगा.
इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है. बता दें कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से धुंध छाई हुई है. जो बुधवार से लगातार बढ़ रही है. आज यानी शुक्रवार के राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 600 के पार निकल गया है. दोपहर एक बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग पर एक्यूआई 653 मापा गया. जो दिल्ली में सबसे खराब हवा का स्तर रहा.
पर्यावरण मंत्री ने की सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील
वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील की. उन्होंने कहा कि, "मैं दिल्ली के लोगों से वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मेट्रो और बसों समेत सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील करता हूं."
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इन कारों के इस्तेमाल पर लगी रोक
बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए कई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रतिबंधित वाहनों को राजधानी में चलाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. इस फैसले के बाद दिल्ली में BS-III पेट्रोल, BS-IV डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
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दिल्ली सरकार का कहना है कि इन गाड़ियों पर मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 की धारा 194 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 20 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा सरकार ने ग्रैप का स्टेज 3 लागू किया है. इसके तहत तुरंत प्रभाव से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा.
HIGHLIGHTS
- दिल्ली में आगे भी बंद रखे जा सकते हैं स्कूल
- सोमवार को लिया जाएगा स्कूलों को बंद करने पर फैसला
- दिल्ली में कई वाहनों को चलाने पर लगा प्रतिबंध
Source : News Nation Bureau