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दिल्ली हिंसा: उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ सुनवाई सोमवार को

दिल्ली पुलिस ने फरवरी में शहर के उत्तरी-पूर्वी हिस्से में हुई सांप्रदायिक हिंसा के ''षड्यंत्र'' से संबंधित मामले में रविवार को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शरजील इमाम के खिलाफ यहां एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया.

Updated on: 22 Nov 2020, 09:58 PM

दिल्ली:

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत सोमवार को पूरी हो रही है. इन दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 23 नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा. 

वहीं, दिल्ली पुलिस ने फरवरी में शहर के उत्तरी-पूर्वी हिस्से में हुई सांप्रदायिक हिंसा के ''षड्यंत्र'' से संबंधित मामले में रविवार को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शरजील इमाम के खिलाफ यहां एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया.

पुलिस ने खालिद और इमाम के खिलाफ कठोर गैर-कानूनी गतिविधयां (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया. उनपर, दंगे, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे.