Firecrackers Banned in Delhi: दिल्लीवाले इस साल नए साल के जश्न के दौरान पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे. दरअसल, सरकार ने राजधानी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है. गुरुवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राजधानी अगले एक साल तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश के तुरंत बाद दिल्ली में सालभर के लिए पटाखे बनाने, पटाखों का भंडार करने, बिक्री और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगा कड़ा एक्शन
सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में ये भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा. ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौकों पर पटाखे खोड़ना भारी पड़ सकता है. बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने अगले एक साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही इसे लेकर सख्त आदेश भी जारी किए हैं.
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दंडनीय अपराध होगा पटाखे जलाना
सरकार के इस आदेश की अवहेलना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गैर कानूनी होगी. इसलिए दिल्ली में पटाखे बनाने, भंडार करने, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाना दंडनीय अपराध होगा. जिसके तहत दोषियों को सजा भी हो सकती है. दिल्ली के प्रधान पर्यावरण सचिव ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को आदेश पर अमल सुनिश्चित करने और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
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अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है सबसे ज्यादा प्रदूषण
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सर्दी के मौसम में अक्टूबर से जनवरी के बीच सबसे अधिक प्रदूषण होता है. त्योहारों के मौके पर प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों की प्रमुख भूमिका होती है. पटाखे जलाने से वातावरण में प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं. जिसके चलते साल 2020 से दिल्ली में त्योहारों के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है.
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दिवाली से पहले लगाया गया था पटाखों पर बैन
बता दें कि इससे पहले सरकार ने 14 अक्टूबर को ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि यह प्रतिबंध एक जनवरी तक के लिए लागू था. सरकार ने अब इसे एक साल के लिए लागू कर दिया है. हालांकि इस प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई. क्योंकि पटाखों के विक्रेताओं ने पहले से ही इनका भंडार कर लिया.