दिल्ली-NCR में सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये अहम आदेश

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर कुछ दिनों बाद आवारा कुत्ते दिखाई नहीं देंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए.

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर कुछ दिनों बाद आवारा कुत्ते दिखाई नहीं देंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए.

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Suhel Khan
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आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश Photograph: (Social Media)

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में अब आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम लगेगी. दरअसल, आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है. जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरों जैसे नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने के इंतजाम करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू किया जाए और उन्हें उठाकर दूसरे इलाके में भेज दिया जाए.

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कुत्तों को पकड़ने में बाधा नहीं डाल पाएंगे संगठन

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा पैदा करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. शीर्ष कोर्ट का कहना है कि इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है अभी सभी नियमों को भूल जाइए. फिलहाल हमें सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा. जिसे सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए की जरूरत है, जिससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रह सकें और उन्हें रेबीज का कोई  खतरा न हो.

सड़कों से पूरी तरह से हटाने होंगे आवारा कुत्ते- सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हमें सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाना होगा. सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना होगा. इसलिए हम किसी को कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं देंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में सिर्फ सरकार की सुनवाई होगी. एससी ने कहा कि कोर्ट कुत्तों से प्यार करने वालों या किसी अन्य पक्ष के आवेदन स्वीकार नहीं करेगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह तत्काल कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए और 8 हफ्तों के अंदर उसके बुनियादी ढांचे के निर्माण की रिपोर्ट सौंपे.

सीसीटीवी से होगी निगरानी

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों से पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहि. जिससे उन्हें वहां रखा जा सके और उन्हें बाद में सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कुत्ता बाहर न ले जाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने के लिए काम शुरू करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भी सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने का निर्देश दिया है.

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