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Air Pollutions: Delhi-NCR में GRAP होगा लागू, जानें किस स्तर पर क्या पाबंदियां लगेंगी

Air Pollutions: ऐहतिहात के तौर पर 1 अक्टूबर से GRAP को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं

Updated on: 27 Sep 2023, 02:04 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है. यहां पर ग्रेडिड रेस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू कर दिया जाएगा. इसके तहत नियमानुसार सजा तय की जाएगी. दरअसल बीते कई सालों से देखा गया है कि सितंबर के अंत और अक्टूबर माह की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलाव आता है. ये दूषित होने लगता है. आसमान में प्रदूषण का गुब्बार दिखाई देने लगाता है. इसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRAP का गठन किया गया था. GRAP में चार चरण को रखा गया है. ये हालातों के मद्देनजर एक-एक कर लागू किया जाता है. ऐसे में ऐहतिहात के तौर पर 1 अक्टूबर से GRAP को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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अलग-अलग अधिकारियों को गुरुग्राम जिले में GRAP नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं. गुरुग्राम उपायुक्त की मानें तो  GRAP को चार चरण में लागू किया जाना है. इसमें अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे. वायु गुणवत्ता के तहत ग्रेप को लागू किया जाएगा. जैसे-जैसे वायु गुणवत्ता का गिरावट आएगी, वैसे ही पाबंदियां भी बढ़ती जाने वाली हैं. 

आदेशों के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 के बीच रहा तो GRAP पहले चरण को लागू करने वाली है. इस चरण के तहत निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगेगी. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच रहा तो GRAP के दूसरे चरण को सामने लाया जाएगा. इसमें डीजल-जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगेगी.  अगर वायु गुणवत्ता सूचांक 401 से 450 के बीच रहा तो तीसरे चरणों को लागू किया जाएगा. इसमें निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार जाता है तो इसे बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा. GRAP के चौथे चरण में इन तमाम पाबंदियों के साथ-साथ कई और कड़ी पाबंदियां को भी लागू किया जाएगा.