दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रेप-3 की पाबंदियां लगाई गई हैं. पूरे एनसीआर में ग्रेप-3 की रोक लगाई है. इसके लागू होने से कई चीजों पर रोक लगेगी. आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर (NCR) में एक्यूआई (AQI) का स्तर 350 के पार पहुंच चुका है. यह लेवल काफी घातक होता है. इससे लोगों को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. एनसीआर में घना कोहरा भी छाया रहा. इसकी वजह से लोगों को हाईवे पर वाहन चलाने मे दिक्कत का सामना करना पड़ा.
वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक, यह 6 लेवल का होता है. इसमें से 0-50 के बीच एक्यूआई को नॉर्मल माना जाता है. वहीं इसके बाद 51-100 के बीच ठीक ठाक होता है. 101-200 के बीच प्रदूषित होता है. वहीं 201 से 300 के बीच इसे खराब माना जाता है. 301 से 400 के बीच इसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है. 401 से 500 या उससे ऊपर एक्यूआई को जानलेवा माना जाता है.
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GRAP-3 लागू होने पर इन पर रहेगी रोक
- GRAP-3 में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन को चलाने की छूट मिलेगी.
- दिल्ली में माल ढुलाई को लेकर बीएस-4 के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर रोक रहेगी. इसमें केवल आवश्यक सेवाओं से जुडे़ वाहनों को छूट मिलेगी.
- दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रेप-3 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगेगी.
- ग्रेप-3 दिल्ली में बीएस-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर रोक रहेगी.
- ग्रेप-3 को लेकर दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में हो सकेगी. इसमें अभिभावक तय करेंगे कि वे ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षा का विकल्प चुन सकते हैं.
- ग्रेप-3 में दिल्ली सरकार और एनसीआर में सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव हो सकता है. यह राज्य सरकारें तय करेंगी
- ग्रेप-3 में शामिल नए प्रावधानों को लेकर तय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा.