Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में शुक्रवार को एक बांग्लादेशी दंपति को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्त में लिया है. रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गए लोगों की पहचान मोहम्मद रसैल शेख (36) और उसकी पत्नी शाहिदा खातून (35) के रूप में हुई है. दोनों को जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने सुपेला स्थित कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी के किराए के मकान से हिरासत में लिया.
ऐसे पकडा गया दंपति
एसएसपी विजय अग्रवाल के मुताबिक, पूछताछ के दौरान महिला ने शुरू में अपना नाम ज्योति रसैल शेख और पति का नाम रसैल शेख बताया. उन्होंने दावा किया कि वे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के निवासी हैं और साल 2009 से 2017 तक मुंबई-ठाणे में केटरिंग का काम करते थे. लेकिन दस्तावेजों की जांच में दोनों के आधार और पैन कार्ड फर्जी पाए गए.
क्या है असल पहचान
गहन पूछताछ के बाद दंपति ने स्वीकार किया कि वे बांग्लादेश के जेसोर जिले के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, शाहिदा खातून वर्ष 2009 में अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी और मुंबई में केटरिंग यूनिट में काम करते हुए रसैल शेख से मिली थी. बाद में दोनों शादी कर कुछ समय के लिए बांग्लादेश लौटे और 2017 में वीजा-पासपोर्ट के जरिए भारत वापस आए.
फर्जी दस्तावेजों का लिया सहारा
भारत आने के बाद उन्होंने मुंबई में फर्जी दस्तावेजों से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाए और फिर 2017 में भिलाई में आकर बस गए. यहां भी वे केटरिंग का काम कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि खातून का वीजा 2018 में और शेख का वीजा 2020 में खत्म हो गया था. इसी वर्ष उनके खिलाफ अवैध रूप से रहने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वे जमानत पर थे.
लूट का मामले में भी है आरोपी रसैल
इसके अलावा रसैल शेख पर दुर्ग में लूट का एक और मामला दर्ज है. पुलिस ने बताया कि दंपति ने मुंबई के पते की जगह भिलाई का पता देकर बैंक खाते भी खुलवाए थे. अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है.
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