पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में मिली बेल, लेकिन दो अन्य केसों के चलते अभी जेल में ही रहेंगे

पटना सिविल कोर्ट से पप्पू यादव को एक पुराने मामले में जमानत मिली है, लेकिन दो अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत जारी रहने से उनकी रिहाई टल गई. इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है.

पटना सिविल कोर्ट से पप्पू यादव को एक पुराने मामले में जमानत मिली है, लेकिन दो अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत जारी रहने से उनकी रिहाई टल गई. इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है.

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Deepak Kumar
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पूर्णिया से सांसद और बिहार की राजनीति के चर्चित नेता पप्पू यादव को मंगलवार (10 फरवरी) को पटना सिविल कोर्ट से आंशिक राहत मिली. 31 साल पुराने एक मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, जिससे उनके समर्थकों में खुशी देखी गई. हालांकि, दो अन्य आपराधिक मामलों में न्यायिक हिरासत जारी रहने के कारण वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

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जमानत के बावजूद अभी जेल में रहेंगे

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 की अदालत में हुई. अदालत ने पुराने केस में राहत देते हुए जमानत मंजूर की, लेकिन बुद्धा कॉलोनी थाना और कोतवाली थाना से जुड़े मामलों को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई तक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया.

इन दो केसों में न्यायिक हिरासत जारी

बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामले में आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव ने पुलिस के काम में बाधा डाली थी. पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी. इसे पप्पू यादव के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

वहीं कोतवाली थाना कांड संख्या 279/17 के मामले में उनके वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें इस केस में प्रोडक्शन पर रखा जाए. अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई बुधवार (11 फरवरी) के लिए तय कर दी.

कोर्ट में रो पड़े पप्पू यादव

सुनवाई के दौरान अदालत का माहौल भावुक हो गया जब पप्पू यादव ने न्यायाधीश के सामने पटना पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. अपनी बात रखते हुए वे भावुक हो गए और रो पड़े. उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया. फिलहाल 31 साल पुराने मामले में जमानत मिलने के बावजूद बाकी दो मामलों के चलते उनकी रिहाई टल गई है. इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

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