नगर क्षेत्र शेखपुरा के जमालपुर बीघा मौहल्ला निवासी और हत्याभियुक्त कुख्यात गुड्डू मियां उर्फ़ हैदर अली को शेखपुरा न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कोर्ट द्वारा 25 हजार रुपए का अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई. सिविल कोर्ट शेखपुरा के एडीजे तृतीय संजय सिंह ने मामले की सुनवाई समाप्त करते हुए बुधवार को यह निर्णय सुनाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायलय में उसे कड़ी सुरक्षा में प्रस्तुत किया गया. गुड्डू मियां चर्चित धर्मेंद्र कुमार के हत्या और उसी घटना में अमित कुमार को घायल करने को लेकर न्यायलय में कार्रवाई चल रही थी, जिसका आरोपी सामना कर रहा था. मृतक भी नगर क्षेत्र के जमालपुर बीघा का रहने वाला था. घटना के शुरुआती दिनों में गिरफ्तारी के बाद वह जमानत पर बाहर था. जिस कारण 2011 की इस चर्चित हत्याकांड का मामला लटका हुआ था.
कुछ माह पूर्व पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इस मामले में तेजी आयी और गुरुवार को गुड्डू दोषी पाया गया था. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2011 के संध्या में गुड्डू मियां ने धर्मेन्द्र कुमार और अमित कुमार को गोली मार दिया था। घटना में धर्मेंद्र कुमार की मृत्यु तत्काल हो गयी, जबकि अमित की जान इलाज के बाद बच गयी. पूरे मामले में पुलिस ने आरोपपत्र समर्पित किया, जिसके बाद न्यायिक कार्रवाई शुरू की गई. अभियोजन द्वारा इस मामले में कुल 11 गवाह प्रस्तुत किये गए, जिसमें मृतक के परिजन के साथ-साथ डॉक्टर और पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हैं. न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद फिर से उसे जेल भेज दिया गया.
HIGHLIGHTS
. कुख्यात गुड्डू मियां उर्फ़ हैदर अली को आजीवन कारावास
. अभियोजन द्वारा इस मामले में कुल 11 गवाह प्रस्तुत किये गए
Source : News State Bihar Jharkhand