2024 के लिए नीतीश ने फिर खेला मास्टर स्ट्रोक, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का दिया मौका

चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार ने बड़ा शॉट लगाया है. बता दें कि बिहार सरकार ने बीपीएससी से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला सुनाया है.

चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार ने बड़ा शॉट लगाया है. बता दें कि बिहार सरकार ने बीपीएससी से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला सुनाया है.

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Vineeta Kumari
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2024 के लिए नीतीश ने फिर खेला मास्टर स्ट्रोक( Photo Credit : फाइल फोटो)

चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार ने बड़ा शॉट लगाया है. बता दें कि बिहार सरकार ने बीपीएससी से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला सुनाया है. अगर एक सप्ताह के अंदर इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है तो इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा. नीतीश सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का गठन किया है, जिसमें नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे. स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तर के जैसे पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे. इस नियमावली के लागू होने के बाद जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में मिल जाएंगे. 

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नियोजित शिक्षकों की लगी लॉटरी

विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हो साक्षमता परीक्षा विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से ली जाएगी. उसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी और सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी. सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक साल के अंदर तीन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा यानी कि शिक्षकों को तीना बार पास होने का मौका दिया जाएगा. वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा. मतलब कि वह नियोजित शिक्षक भी नहीं रहेंगे. नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर ही नियुक्त किया जाएगा. इसके अलावा किसी अन्य प्रकार से नियुक्ति नहीं होगी.

जानिए कितना मिलेगा वेतन

कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विशिष्ट शिक्षक को ₹25000 मूल वेतन मिलेगा. कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों को ₹28000, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के शिक्षकों को 31000 और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 32000 मूल वेतन मिलेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार के डर के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन परिवहन भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही समय-समय पर वेतन और भक्तों में संशोधन किया जा सकता है. विशिष्ट शिक्षकों को 8 वर्ष की अवधि में अगर रिक्ती नहीं तो उन्हें प्रमोशन भी मिलेगा. विशिष्ट शिक्षकों का कैडर स्थानांतरण योग्य होगा.

HIGHLIGHTS

  • 2024 के लिए नीतीश ने फिर खेला मास्टर स्ट्रोक
  • नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का दिया मौका
  • नियोजित शिक्षकों की लगी लॉटरी

Source : News State Bihar Jharkhand

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