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SC ने जजों के GPF खातों को बंद करने को लेकर जारी किया नोटिस( Photo Credit : फाइल फोटो)
पटना हाई कोर्ट के 7 जजों का जनरल प्रोविडेंट फंड खाता बंद किए जाने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जजों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. इसके साथ ही यह भी कहा है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) इस मामले को देख रहे हैं. बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के सात जजों के जनरल प्रोविडेंट खाते को राज्य सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ को लेकर अनिश्चितता हो गई है. इस मामले में आगे की सुनवाई 3 मार्च को होगी.
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7 जजों का बंद किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड
मंगलवार को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो CJI भी हैरान रह गए थे. शायद देश के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है जब भेदभाव किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट के सात मौजूदा जज न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो. सभी जजों ने सुप्रीम कोर्ट में सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश को चुनौती दी है. सभी जज न्यायिक सेवा कोटे से 22 जून को न्यायाधीश नियुक्त हुए थे. जज बनने के बाद इन सभी के GPF अकाउंट को बंद कर दिया गया.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बिहार सरकार ने कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया था कि पटना हाई कोर्ट के 7 जजों के GPF खातों को बंद कर दिया जाए. इसे बंद करने के पीछे सरकार ने यह तर्क दिया कि न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति वर्ष 2005 के बाद हुई है.
HIGHLIGHTS
- 7 जजों का बंद किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड
- सुप्रीम कोर्ट ने फंड बंद करने को लेकर मांगा जवाब
- 3 मार्च को होगी अगली कार्रवाई
- केंद्र और राज्य सरकार को SC ने भेजा नोटिस
Source : News State Bihar Jharkhand