logo-image

CM नीतीश कुमार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सहित 7 लोगों के खिलाफ परिवाद पत्र दायर

वादी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में  परिवाद पत्र दायर कराया  है. इस मामले में न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 2 सितंबर को रखा है. 

Updated on: 24 Aug 2022, 09:14 PM

मुजफ्फरपुर:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish kumar) ने आज विधानसभा में विश्वास मत भले ही जीत लिया हो, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही. ताजा मामला है मुजफ्फरपुर (muzaffarpur) का जहं केंद्रीय अध्यक्ष बिहार सिविल सोसाइटी के आचार्य चंद्र किशोर पाराशर की तरफ से एक याचिका दायर की गई है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रौद्योगिकी सूचना मंत्री इसराइल मंसूरी पर हिंदू भावनाओं को ठेस पंहुचाने का आरोप लगाया गया है.

ये भी पढ़ें : पैगंबर की टिप्पणी को लेकर BJP सख्त, तेलंगाना विधायक टी. राजा सिंह को किया निलंबित

याचिका में कहा गया है  कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रौद्योगिकी सूचना मंत्री इसराइल मंसूरी ने जानबूझकर षडयंत्र के तहत विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक होने के बावजूद हिंदू धर्म विरोधी हरकत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गैर हिंदू प्रौद्योगिकी सूचना मंत्री इसराइल मंसूरी का प्रवेश कराया है और IPC 295 295A 504 धाराओं के तहत हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है. इससे आहत होकर वादी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में  परिवाद पत्र दायर कराया  है. इस मामले में न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 2 सितंबर को रखा है.