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बिहार में 15 मई तक लगा लॉकडाउन, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि 'कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है.

Updated on: 04 May 2021, 05:06 PM

highlights

  • सिर्फ रेल-हवाई यात्रियों के लिए चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट 
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद
  • बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली:

बिहार में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते कहर को देखते हुए नीतीश सरकार (Nitish Government) ने 15 मई तक लॉकडाउन (Lockdown in Bihar) लगाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है. 

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नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि 'कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया, इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है.'

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह राज्य के लिए ज़रूरी था. मैं सभी से निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें. इस लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है. इसमें बताया गया है क‍ि 15 मई तक बिहार में क्‍या खुला रहेगा और क्‍या बंद रहेगा. ब‍िहार सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के मुताब‍िक 15 मई तक बिहार में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पलू, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. इतना ही नहीं इस दौरान धार्म‍िक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. 

ये चीजें रहेंगी बंद

  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
  • सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे. पार्क और जिम भी बंद रहेंगे. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  • अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी.
  • बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई.
  • सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
  • बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे
  • धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी. पार्क भी बंद रहेंगे.
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद.

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कड़े नियमों के साथ इन्हें मिली इजाजत

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों
  • बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी.
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी.
  • कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी.
  • रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी. 
  • जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
  • विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा.
  • अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं.
  • सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश.
  • राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज.
  • सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट.
  • सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे.
  • ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे.
  • निर्माण कार्य जारी रहेगा.

राज्य में लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके साथ ही बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल आदि में भी ताले लटके रहेंगे. रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, हालांकि होम डिलीवरी की सविधा होगी जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक रहेगी. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही डिलीवरी की जाएगी.