बिहार सरकार ने वाहन मालिकों दी सौगात, मिलेगी यह छूट

बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार लॉकडाउन और अनलॉक-1 की अवधि 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स वाहन मालिक अगर 31 जुलाई तक जमा करते हैं तो इन वाहन मालिकों को टेक्स में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार लॉकडाउन और अनलॉक-1 की अवधि 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स वाहन मालिक अगर 31 जुलाई तक जमा करते हैं तो इन वाहन मालिकों को टेक्स में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

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yogesh bhadauriya
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Corona

प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

कोरोना वायरस के चलते लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने खास वाहन मालिकों के लिए एक अहम फैसला लिया है. बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार लॉकडाउन और अनलॉक-1 की अवधि 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स वाहन मालिक अगर 31 जुलाई तक जमा करते हैं तो इन वाहन मालिकों को टेक्स में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी. साथ ही वैसे वाहन मालिक जो अपने 15 साल से पुराने खटारा, परिचालन के अयोग्य वाहनों का निबंधन रद्द कराना चाह रहे हों तो उनके लिए भी नई व्यवस्था की गई है.

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सर्वक्षमा योजना के तहत जिन लोगों की गाड़ियां खटारा हो चुकी हैं, या चलने के योग्य नहीं है तथा 15 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, और उनके मालिक उसका निबंधन रद्द कराना चाहते हैं तो वे एक वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना के अन्तर्गत वाहनों का निबंधन रद्द करा सकते हैं. एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को देय कर का केवल 20 प्रतिशत और तिमाही टैक्स देने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनल्टी व नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जायेगा. गौरतलब है कि फिलहाल 20 हजार से ज्यादा टैक्स डिफाल्टर तथा 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा है.

Source : News Nation Bureau

CM Nitish Kumar Bihar
      
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