/newsnation/media/media_files/2025/10/05/bihar-election-2025-10-05-18-14-20.jpg)
bihar election Photograph: (social media)
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे सुधार पहली बार देखने को मिलेंगे जो देशभर के लिए उदाहरण बन जाएंगे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने पटना में दो दिवसीय दौरे के समापन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग की 30 पहलों में कई का प्रयोग सबसे पहले बिहार में हो रहा है. वहीं 17 नए कार्यकारी उपाय आने वाले चुनाव और मतगणना प्रक्रिया के दौरान लागू होंगे.
मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, बीएलओ (BLO) को अब आधुनिक स्मार्ट आईडी कार्ड दिए गए हैं. इस तरह से जब वे मतदाताओं मिलेंगे तो लोग उन्हें आसानी से पहचान पाएंगे. मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन मतदान बूथ पर जमा कराना होगा. जमा करने के ​दौरान उन्हें छोटे जूट बैग दिए जाएंगे, इनमें मोबाइल सुरक्षित रखे जा सकेंगे. ज्ञानेश कुमार के अनुसार, अब देश के किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने वाले हैं. इसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पहली बार बिहार से लागू किया जा रहा है. मतदान केंद्रों के पास प्रत्याशियों के लिए सुविधा टेबल उपलब्ध होंगी. यह 100 मीटर की दूरी पर लगाई जाएगी. इससे पहले यह दूरी 150 मीटर थी.
अब से हर मतदान बूथ पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी. इससे मतदान प्रतिशत, वोटिंग ट्रेंड और अन्य आंकड़ों की सटीकता के बारे जानकारी हासिल हो सकेगी. चुनाव आयोग के अनुसार, अब EVM पर चिपके बैलेट पेपर में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो सामने आएगी. उम्मीदवारों के नाम को मोटे और बड़े अक्षरों में छपा जाएगा. इस तरह से मतदाता अपने चुने उम्मीदवार को आसानी से पहचान सकेगा.
पोस्टल बैलेट की गिनती में नया नियम
एक और अहम सुधार यह है कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की आखिरी गिनती से 2 राउंड पहले पूरी हो जाएगी. इससे वोटिंग प्रक्रिया और रिजल्ट में सटीकता बढ़ेगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, इन सभी सुधारों का का लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव तय करना है. इस तरह के बदलावों के साथ बिहार चुनाव सुधारों की नजीर बनेगा. पूरे देश में इन सुधारों को लागू करने से वोटिंग को दिशा मिलने वाली है.
ये भी पढ़ें: Bihar Elections: 'अभी भी अगर किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वह अपील कर सकता है', CEC ने दी जानकारी