Bihar Politics: गोपाल मंडल ने छोड़ा नीतीश का दामन, दे डाला JDU से इस्तीफा

Bihar Election 2025: जदयू (JDU) पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भेजे पत्र में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Bihar Election 2025: जदयू (JDU) पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भेजे पत्र में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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Yashodhan.Sharma
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gopal mandal resign

gopal mandal resign Photograph: (social)

Bihar JDU: बिहार में जदयू (JDU) को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भेजे पत्र में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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गोपाल मंडल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों के शासन में जदयू ने अतिपिछड़ा वर्ग के वोट तो लिए, लेकिन उनके हक और अधिकारों की लगातार अनदेखी की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने अतिपिछड़ा वर्ग के भीतर नेतृत्व उभरने की संभावनाओं को जानबूझकर खत्म कर दिया.

पत्र में बताई ये वजह

अपने पत्र में गोपाल मंडल ने लिखा कि धानुक जाति सहित अन्य अतिपिछड़ा वर्ग की जातियां खुद को ठगा महसूस कर रही हैं. जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी आंदोलन और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में मिली राजनीतिक भागीदारी को जदयू ने सामंती प्रभाव में आकर समाप्त कर दिया है.

मंडल ने कहा कि पार्टी ने निचले स्तर से ऊपर तक अतिपिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें दरकिनार किया. इस उपेक्षा से समाज का यह वर्ग आहत और आक्रोशित है. उन्होंने कहा कि जनदबाव और आत्मसम्मान की भावना के चलते अब जदयू में बने रहना उचित नहीं है.

दरभंगा में विधानसभा चुनाव तक लगी निषेधाज्ञा

इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दरभंगा जिले में प्रशासन ने सख्ती बरती है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों जिनमें कुशेश्वरस्थान (अजा), गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा.

चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के जनसभा, जुलूस और प्रचार कार्यक्रमों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पूरे जिले में 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है.

आदेश के तहत बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना भी प्रतिबंधित रहेगा. इतना ही नहीं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. 

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