Bihar News: बिहार में पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पटना के मोकामा के नौरंगा इलाके में हुई फायरिंग मामले में कोर्ट ने गुरुवार को नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसीजेएम वन अमित वैभव की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की थी.
30 जनवरी को याचिका की थी दायर
बता दें कि अनंत सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 30 जनवरी को अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी. इसके बाद 30 जनवरी को सुनवाई की गई, जिसके बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी की मांग की थी और सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि तय कर दी थी.
5 फरवरी को अदालत ने रखा आदेश सुरक्षित
अदालत ने 5 फरवरी को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की और फिर आदेश को सुरक्षित रख लिया. इसके बाद आज कोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया. ज्ञात हो कि मोकामा के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर इलाके में 22 जनवरी को फायरिंग हुई थी. इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को नामजद आरोपित किया गया है. इसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ न्यायालय में 24 जनवरी को आत्मसमर्पण किया था. अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था. उसी दिन से अनंत सिंह सलाखों के पीछे हैं.
करीब 60 से 70 राउंड हुए थे फायर
गौरतलब है कि बुधवार(22 जनवरी) की शाम पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मोकामा के नौरंगा गांव पहुंचे थे. वहां गैंगस्टर सोनू-मोनू और अनंत समर्थकों के बीच फायरिंग हुई थी. इस दौरान 60 से 70 राउंड फायरिंग होने की बात सामने आई थी. फायरिंग का एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था. 53 सेकेंड के वीडियो में 20 राउंड फायरिंग की आवाज कथित तौर पर सुनी गई थी.
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