CoronaVirus: बिहार में फिर से शुरू हुई बस सेवाएं, करना होगा नियमों का पालन
बिहार में आज यानि कि मंगलवार से बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है. इसके लिए राज्य परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश भी जारी किया हैं.
पटना:
बिहार में आज यानि कि मंगलवार से बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है. इसके लिए राज्य परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश भी जारी किया हैं. राज्य में बसों की सुविधा शुरू होने पर एक यात्री ने कहा कि सरकार ने अच्छा किया कि दोबारा बस सेवाएं शुरू कर दी. सोशल डिस्टेंसिंग उपायों का पालन करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं. वहीं सैनिटाइजर को अनिवार्य किया जाना चाहिए.
Bihar: Bus services in the state resumed from today following a State Transport Department directive.
— ANI (@ANI) August 25, 2020
"It's good the govt has resumed bus services. Social distancing measures are hard to follow but we are trying. Sanitisers need to be made compulsory," says a passenger. pic.twitter.com/vjboEMqRO0
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद राज्य के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया.
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उन्होंने बताया कि राज्य में लागू ऑनलक-3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का परिचालन शुरू किया जाएगा. हालांकि कोरोना के कारण इसमें कई प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य किया गया है. प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.
करना होगा इन नियमों का पालन
- बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा.
- बसों या अन्य सार्वजनिक वाहनों का परिचालन एक सीट, एक व्यक्ति के नियम के तहत किया जाएगा.
- प्रावधानों के तहत वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर (गंतव्य तक पहुंचने पर) सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे.
- ड्राइवर व कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लब्स पहनना अनिवार्य किया गया है.
- वाहनों के अंदर व बाहर कोरोना से बचावों के उपायों के पोस्टर, स्टिकर लगवाएंगे और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेटों का यात्रियों में वितरण करना होगा.
- वाहनों में चढ़ने व उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा. निर्धारित सीट के अलावा एक भी यात्री को उस वाहन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा.
- वाहनों में चढ़ने से पहले यात्रियों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य की गई है.
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बता दें कि बिहार में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,227 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,23,383 हो गई है और अब तक 1,01,362 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 627 तक पहुंच गई है. नए मामलों में पटना में 225, पूर्वी चंपारण में 68, गया में 54, मुजफ्फरपुर में 75, सहरसा में 65, पश्चिमी चंपारण में 51, भोजपुर में 49, पूर्णिया में 36 मामले शामिल हैं.
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