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Caste Census: बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जातीय जनगणना पर सुनवाई की मांग को किया खारिज

जाति आधारित गणना पर सुनवाई होने वाली थी. बिहार सरकार ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अब इसे खारिज कर दिया गया है. पटना हाई कोर्ट ने आज सरकार के तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

जाति आधारित गणना पर सुनवाई होने वाली थी. बिहार सरकार ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अब इसे खारिज कर दिया गया है. पटना हाई कोर्ट ने आज सरकार के तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

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Rashmi Rani
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CM Nitish Kumar( Photo Credit : फाइल फोटो )

जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को फिर से बड़ा झटका लगा है. जहां जाति आधारित गणना पर सुनवाई होने वाली थी. बिहार सरकार ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अब इसे खारिज कर दिया गया है. पटना हाई कोर्ट ने आज सरकार के तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. जातीय जनगणना पर सुनवाई अब 3 जुलाई को ही होगी. बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने पिछले गुरुवार को ही जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. 

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4 मई को इससे पहले हुई थी सुनवाई

इस मामले में सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी. हालांकि 4 मई को इस मामले में हुई सुनवाई में कहा गया है कि अब तक जातीय गणना से जो भी जानकारी इकट्ठा हुई है उसे नष्ट नहीं किया जायेगा और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तय की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. 

यह भी पढ़ें : Crime News: भाकपा नेता की निर्मम हत्या, चेहरे को तेजाब से जलाया

7 जनवरी से शुरू हुई थी गणना

आपको बात दें कि  जातीय जनगणना का काम लगभग पूरा हो चुका था. उसे पूरा करने के लिए सरकार को बस थोड़ा और समय चाहिए था. 7 जनवरी से ये गणना शुरू हुई थी जो की 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी.  

HIGHLIGHTS

  • बिहार सरकार को फिर से लगा बड़ा झटका 
  • पटना हाई कोर्ट ने दायर की गई याचिका को कर दिया खारिज 
  • जातीय जनगणना पर 3 जुलाई को ही होगी सुनवाई 

Source : News State Bihar Jharkhand

Bihar Government Patna High Court Caste Census Bihar News
      
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