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पैरोल खत्म होने पर आनंद मोहन का सरेंडर, देर शाम तक हो सकती है रिहाई!

. माना जा रहा है कि आनंद मोहन आज देर शाम तक रिहा हो सकते हैं.

Updated on: 26 Apr 2023, 04:33 PM

highlights

  • आनंद मोहन ने सहरसा जेल में किया सरेंडर
  • पैरोल अवधि खत्म होने के बाद किया सरेंडर
  • सरकार ने पहले ही रिहाई का जारी कर रखा है आदेश
  • आज शाम या कल सुबह तक हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई

Patna:

बिहार के बाहुबली नेता  पूर्व सांसद  आनंद मोहन का आज पैरोल अवधि खत्म गई. उन्होंने पैरोल अवधि खत्म होने के बाद सहरसा जेल में जाकर सरेंडर कर दिया है. हालांकि, आनंद मोहन को आज 12 बजे तक ही सरेंडर करना था लेकिन वह लगभग 4 बजे शाम को जेल में सरेंडर करने पहुंचे. माना जा रहा है कि आनंद मोहन आज देर शाम तक रिहा हो सकते हैं. दरअसल, आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई का आदेश बिहार सरकार द्वारा दो दिन पहले ही जारी किया जा चुका है. ऐसे में ये लगभग तय है कि आज ही आनंद मोहन को रिहा किया जा सकता है. हालांकि, यदि रिहाई में देरी होती है तो आज की राज आनंद मोहन को जेल में और बितानी पड़ सकती है.

आज ही हो सकती है रिहाई

जेल मैन्यूअल के मुताबिक, कैदियों की रिहाई सुबह और शाम दो टाइम की जाती है. वैसे कैदियों की रिहाई का आदेश, जिसे कानूनी भाषा में परवाना कहा जाता है वह 4 बजे के बाद ही जेल पहुंचता है. कभी-कभी 6 बजे तक कैदियों के रिहाई के परवाने पहुंचते हैं. वहीं, आनंद मोहन की रिहाई का आदेश दो दिन पहले ही जेल पहुंच चुका है. अब सबकुछ जेल अधीक्षक के हाथ में है कि वह आनंद मोहन को आज रिहा करता है या कागजात की खानापूर्ति में आज का समय निकाल सकता है. ऐसे में अगर नियमों की बाच करें तो आनंद मोहन की रिहाई आज देर शाम यानि 6 से 8 बजे तक हो सकती है.

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आज नहीं तो कल सुबह होंगे रिहा

जेल मैन्यूअल के मुताबिक, अगर किन्ही कारणों से रिहाई का आदेश मिल जाने के बाद कैदी को रात में रिहा नहीं किया जाता है तो उसकी रिहाई अगले दिन सुबह 10 बजे तक हर हाल में कर दी जाती है. वहीं, अगर कैदी कहता है कि उसे रात में जेल से रिहा नहीं होना है, वह सुबह रिहा होना चाहता है तो भी जेल प्रशासन कैदी को रात में रिहा नहीं करता, बल्कि अगले दिन सुबह रिहा करता है.