पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की किस्मत का आज फैसला हो सकता है. बिहार सरकार के तरफ से दी गई रिहाई बरकार रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देगी. कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई होनी है. इस मामले में पहली सुनवाई 8 मई को हुई थी. डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई थी दायर
दरअसल, डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन का दोषी करार दिया गया है. वो आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने कानून में संसोधन कर उन्हें जेल से रिहाह कर दिया. जिसके बाद डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज इस मामले में सुनवाई है.
याचिका में क्या कहा गया ?
पूर्व डीएम स्व. जी. कृष्णैया की पत्नी टी. उमा देवी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनके पति के हत्यारे को जेल से रिहाह करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जाए. दायर की गई याचिका में कहा गया था कि जब भी किसी को आजीवन कारावास की सजा होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा ना की 14 साल की सजा काटकर बाहर आ जाएगा. इसके साथ ही ये कहा गया कि अगर किसी को फांसी की सजा होती है और उसकी जगह उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है तो उसे दूसरी तरह से देखना चाहिए. सामान्य आजीवन कारावास से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए. डीएम की पत्नी ने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है. इसके साथ ही रिहाई के नियमों में हुए बदलाव के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है.
HIGHLIGHTS
- आनंद मोहन की किस्मत का आज हो सकता फैसला
- डीएम की हत्या के मामले में आनंद मोहन का दोषी दिया गया है करार
- आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे थे आनंद मोहन
- कानून में संसोधन कर उन्हें जेल से कर दिया रिहाह
Source : News State Bihar Jharkhand