बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की नई पहल, 50 लाख को मिलेगी रोजगार की राह

Bihar: परिवार में केवल पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे होने चाहिए. अविवाहित महिलाएं, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी.

Bihar: परिवार में केवल पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे होने चाहिए. अविवाहित महिलाएं, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी.

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Yashodhan.Sharma
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bihar cm nitish kumar scheme for women

bihar cm nitish kumar Photograph: (Social)

Bihar News: बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सितंबर (सोमवार) को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे. इस योजना के तहत पहले चरण में 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये सीधे (DBT) ट्रांसफर किए जाएंगे. कुल मिलाकर 5 हजार करोड़ रुपये की राशि महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी.

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राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी की है. सुबह 11 बजे पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसका लाइव प्रसारण सभी जिलों, प्रखंडों, संकुल संघों और ग्राम संगठनों तक किया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग ने इसे उत्सव की तरह मनाने के निर्देश दिए हैं.

  • जिला स्तर पर 38 जिलों में जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा, जहां कम से कम 1,000 महिलाएं शामिल होंगी.
  • प्रखंड स्तर पर 534 प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ की अध्यक्षता में आयोजन होगा, जिसमें 500 महिलाएं जुड़ेंगी.
  • संकुल स्तर पर 1680 संकुल संघों में 200-200 महिलाएं भाग लेंगी.
  • ग्राम संगठन स्तर पर 70 हजार ग्राम संगठनों में लाइव प्रसारण होगा, हर संगठन में 100 महिलाएं मौजूद रहेंगी.

योजना का ये है मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है. महिलाएं इस पैसे से खेती, पशुपालन, सिलाई-बुनाई, हस्तशिल्प और छोटे कारोबार शुरू कर सकती हैं. सरकार चाहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारें.

अब तक इस योजना के लिए 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है. वहीं 1 लाख 40 हजार से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ने के लिए भी आगे आई हैं.

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकती हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है और जिनके परिवार में कोई भी आयकर दाता या सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) में न हो. परिवार में केवल पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे होने चाहिए. अविवाहित महिलाएं, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी.

आवेदन प्रक्रिया भी सरल रखी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन करेंगी. जो महिलाएं अभी समूह से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें पहले समूह से जुड़ना होगा. वहीं शहरी क्षेत्रों की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट [www.brlps.in](http://www.brlps.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

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