WFI Election 2023: भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर क्यों लगी रोक? जानें वकील की जुबानी

WFI Election 2023 :

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
wfi elections

WFI Election 2023( Photo Credit : File Photo)

WFI Election 2023 : भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव (WFI Election) 12 अगस्त यानी शनिवार को नहीं हो पाएगा. इसके ठीक एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी 11 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर स्टे लगा दिया है. अब ये रोक 28 अगस्त तक रहेगी. आइये जानते हैं कि आखिर हाई कोर्ट को डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर क्यों रोक लगानी पड़ी, इस पर याचिकाकर्ता के वकील का क्या कहना है?

Advertisment

यह भी पढ़ें : Manipur Violence : मणिपुर हिंसा पर विपक्ष का ये है मंसूबा, CM हिमंत बिस्वा सरमा ने दिया ये बड़ा बयान

जानें हाई कोर्ट का फैसला

भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ और हरियाणा एमेच्योर आमने सामने है. हरियाणा कुश्ती संघ (HWA) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. एचडब्ल्यूए की ओर वकील रविंद्र मलिक ने HC में दलील दी है कि अगर WFI चुनाव में हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ भाग लेता है तो चुनाव अवैध हो जाएगा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को झटका देते हुए डब्ल्यूएफआई चुनाव पर रोक लगा दी और इस संघ को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर क्यों न आपके वोट डालने पर रोक लगा दी जाए? 

WFI चुनाव में वोट डालने के लिए ये 2 शर्तें अनिवार्य हैं : वकील

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा WFI चुनावों पर रोक लगाए जाने पर वकील रविंदर मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के 2 निकायों ने दावा किया कि वे शनिवार को होने वाले WFI चुनावों में अपना वोट डालने के हकदार हैं. एक है हरियाणा कुश्ती संघ और दूसरा है हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ. चुनाव में वोट डालने के योग्य होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होता है- WFI और राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध होना. 

यह भी पढ़ें : Monsoon Session : मानसून सत्र में दिल्ली सेवा बिल समेत 23 विधेयक पास, राहुल गांधी पर बरसे प्रह्लाद जोशी

उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट में हरियाणा कुश्ती संघ ने कहा कि हम मान्यता प्राप्त हैं और इसलिए वोट देने के पात्र हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोट देने का अधिकार है. हमने हाई कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती दी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद HC ने WFI के चुनावों पर अगली तारीख (28 अगस्त) तक रोक लगा दी है.

Source : News Nation Bureau

WFI chief Brij Bhushan Singh WFI Election 2023 Chandigarh High Court WFI Election Legal News WRESTLING FEDERATION OF INDIA
      
Advertisment