IPL 2025: '11 लोगों की जाने...आप रोड शो के लिए तैयार नहीं थे तो नहीं करनी थी', RCB पर भड़के गौतम गंभीर

RCB Victory Parade Stampede: RCB के जीत के बाद बेंगलुरु के चिन्नावस्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है.

RCB Victory Parade Stampede: RCB के जीत के बाद बेंगलुरु के चिन्नावस्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है.

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Roshni Singh
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Gautam Gambhir RCB Stampede

Gautam Gambhir statement on Bengaluru Stampede Incident (Image Source- Social Media )

RCB Victory Parade Stampede IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 18 साल बाद पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी, जिसके बाद जीत का जश्न मातम में बदल गया. 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB जीतने का जश्न मना रही थी कि तभी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और 11 लोगों की जान चली. वहीं 50 से ज्यादा गोल घायल हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल है. अब इसपर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का बयान आया है.

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बेंदलुरु भगदड़ पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान

बेंगलुरु के चिन्नावस्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का बयान सामने आया है. गौतम गंभीर ने कहा, मैं हमेशा से रोड शो न करने का समर्थक रहा हूं. आप 11 लोगों को नहीं खो सकते. अगर आप रोड शो करने के लिए तैयार नहीं थे, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था. हम ऐसी चीजों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं.' दरअसल भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले आज टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान गंभीर ने ये बात रही.

RCB पर दर्ज हुई FIR

RCB ने 3 जून को IPL 2025 का खिताब जीता था, जिसके बाद विक्ट्री परेड की बात सामने आई थी, लेकिन 4 जून को सड़कों पर भारी भीड़ को उमड़ते देख बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं दी. अब इस भगदड़ के मामले में 24 घंटे के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. RCB, DNA (इवेंट मैनेजर), कर्नाटक क्रिकेट एशोसिएशन के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. FIR में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है. एफआईआर में धारा 105, 125 (1) (2), 132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3 (5) लगाई गई है.

 

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