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तुर्कमान गेट मस्जिद के पास से हटाया गया अवैध निर्माण
Turkman Gate Mosque Demolition: दिल्ली में घनी आबादी वाली कई कॉलोनियां हैं. इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या है. अवैध निर्माण से सार्वजनिक भूमि, पर्यावरण और शहर की योजनाओं में बाधा आती है. दिल्ली में अवैध निर्माण को आमतौर पर उन संरचनाओं के रूप में समझा जाता है जो शहर की योजना और विकास नियमों का उल्लंघन करती हैं.
नियमों में अवैध निर्माण ऐसी इमारत होती है जिसका विस्तार या निर्माण बिना उचित अनुमति के किया गया होता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति या समूह बिल्डिंग प्लान की स्थानीय नगर निकाय से मंजूरी लिए बिना ही बनाता या बदलता है तो ये अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है. इसके अलावा सार्वजनिक भूमि या सरकारी भूर्मि पर कब्जा करके किसी प्रकार का निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है.
#WATCH | Delhi | On anti-encroachment demolition drive carried out by MCD near Faiz-e-Elahi Masjid, Turkman Gate, National President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi, says, "...If there is encroachment near the mosque in Turkman Gate area, then the… pic.twitter.com/yXKrAfjYL1
— ANI (@ANI) January 7, 2026
दिल्ली नगर निगम (MCD) किसे अवैध निर्माण मानता है?
दिल्ली नगर निगम (MCD) अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त है. MCD के अनुसार कोई भी निर्माण जो दिल्ली मास्टर प्लान (MPD, बिल्डिंग बायलॉज या जोनिंग नियमों का पालन नहीं करता वह अवैध है. जैसे की...
- बिना परमिट के नई इमारतें बनाना.
- सार्वजनिक भूमि, जैसे पार्क, सड़क या सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा.
- मंजूर प्लान से अधिक फ्लोर एरिया या ऊंचाई का निर्माण.
- उपयोग में बदलाव, जैसे आवासीय क्षेत्र को व्यावसायिक में बदलना बिना अनुमति के.
17 बुलडोजरों का हुआ इस्तेमाल, कई पुलिसवाले घायल
हालिया घटना का जिक्र करें तो दिल्ली के तुर्कमान गेट हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माण को हटाया गया है. 7 जनवरी को हुई इस कार्रवाई में कुल 17 बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध करते हुए पत्थरबाजी की. जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में धार्मिक स्थलों पर अवैध निर्माण की बात करें तो ये काफी बड़ी समस्या है. हाल ही में PWD ने 21 अवैध धार्मिक संरचनाओं की पहचान की थी. इससे पहले महरौली में 82 संरचनाओं को हटाया गया, जिसमें मस्जिदें, मंदिर और कब्रिस्तान शामिल थे.
अवैध निर्माण पर कब कहां कार्रवाई
- जनवरी 2024 रोहतक रोड पर 250 साल पुरानी मामू भांजे मजार को हटाया गया.
- फरवरी 2024 महरौली में 82 अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई.
- जून 2024 मंगोलपुरी में अवैध मस्जिद को हटाने के दौरान पत्थरबाजी.
- जून 2025 दिल्ली में एक पार्क भूमि पर अवैध मस्जिद-मदरसा कॉम्प्लेक्स की पहचान. MCD ने पेड़ कटाई और अनधिकृत निर्माण पर
- रिपोर्ट दी, कानूनी कार्रवाई जून 2025 कालकाजी में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाए गए.
- नवंबर 2025 वेस्ट दिल्ली में अस्पताल की भूमि पर अवैध मस्जिद पर हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया.
- जनवरी 2026 तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध संरचनाओं को हटाने में पत्थरबाजी.
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