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Google-Facebook पर जासूसी के आरोप में हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल (Google) और फेसबुक (Facebook) पर रोजाना के हिसाब से 1 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल (Google) और फेसबुक (Facebook) पर रोजाना के हिसाब से 1 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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Dhirendra Kumar
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Facebook-Google ( Photo Credit : NewsNation)

दुनिया की दो दिग्गज टेक कंपनियों गूगल (Google) और फेसबुक (Facebook) पर लोगों की जासूरी का आरोप लगा है और इसी की वजह से दोनों ही कंपनियों के ऊपर 235 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा रहा है. बता दें कि फ्रांस में कुकी ट्रैकिंग के लिए दोनों कंपनियों के ऊपर आरोप लगा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस वॉचडॉग कमीशन CNIL की ओर से गूगल के ऊपर 150 मिलियन डॉलर और फेसबुक के ऊपर 60 मिलियन डॉलर जुर्माना लगाने की योजना है. गूगल और फेसबुक के ऊपर फ्रांसीसी डेटा गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है.

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1 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल और फेसबुक पर रोजाना के हिसाब से 1 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा. दोनों कंपनियों के द्वारा मामले को CNIL के आदेश के तीन महीने के भीतर नहीं निपटाने पर यह अतिरिक्त जुर्माना देना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा के प्रवक्ता का कहना है कि इस मामले को देखा जा रहा है. उनका कहना है कि कंपनी इस मामले पर उचित कदम उठाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुकीज ट्रैकिंग को नियंत्रित करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स की सेटिंग में बदलाव हुआ है. यूजर्स के द्वारा इसके जरिए कुकीज ट्रैकिंग के ऑप्शन को ब्लॉक किया जा सकता है. हालांकि गूगल की ओर से इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं आई है. बता दें कि CNIL ने दिसंबर 2020 में भी कुकीज उल्लंघन के मामले में अमेजॉन और गूगल पर क्रमश: 35 मिलियन यूरो और 100 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था.    

बता दें कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां यूजर्स के द्वारा सर्च की गई जानकारियों को कुकीज के जरिए स्टोर रखती हैं. इसके जरिए यूजर्स को तेजी से सर्चिंग में मदद मिलती है. हालांकि इसके विपरीत कुछ कंपनियां कुकीज को ट्रैक करके यूजर्स उसके सर्च से जुड़े विज्ञापनों के दिखाने लगती हैं.

HIGHLIGHTS

  • Google-Facebook पर 235 मिलियन डॉलर का जुर्माना
  • तीन महीने के भीतर नहीं निपटाने पर अतिरिक्त जुर्माना देना होगा
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