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JPSC ने जारी किया छठी सिविल सर्विस परीक्षा का संशोधित रिजल्ट, 60 अफसरो( Photo Credit : File Photo)
रांची. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) यानी जेपीएससी (JPSC) ने छठी जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की संशोधित मेरिट लिस्ट शुक्रवार देर शाम जारी कर दी. इस लिस्ट में लगभग 60 नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि इतने ही लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं. मेरिट लिस्ट से बाहर हुए लोग झारखंड सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में गजटेड अफसर के पदों पर लगभग डेढ़ वर्ष से सेवारत हैं. नई लिस्ट के चलते इन अफसरों की नौकरी खत्म होनी तय मानी जा रही है.
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुई कार्रवाई
बता दें कि लगभग ढाई साल पहले छठी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम रिजल्ट प्रकाशित किया गया था और इसके आधार पर विभिन्न सेवा संवर्ग में 326 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी. कई अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार से परीक्षा को रद्द करने की गुहार लगाई थी. सुनवाई नहीं होने पर उम्मीदवारों ने झारखंड हाईकोर्ट मैं याचिका लगाई थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के एकल बेंच ने संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था. बेंच ने नियुक्तियों को यह कहते हुए अवैध करार दिया था कि इसमें विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है.
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नई मेरिट लिस्ट में बदल गए टॉपर्स
पेपर वन हिंदी और अंग्रेजी में सिर्फ क्वालीफाइंग मार्क्स लाना था, लेकिन यूपीएससी ने इसे कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया था. सिंगल बेंच ने कहा था कि विज्ञापन के अनुसार सुधार कर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जाए. इस फैसले को चयनित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती दी थी. डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था. उसके बाद यूपीएससी ने छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया. संशोधित रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है. नई मेरिट लिस्ट में परीक्षा के टॉपर्स का क्रम भी बदल गया है. नई लिस्ट के अनुसार प्रशासनिक सेवा में अशोक कुमार भारती टॉपर हो गये हैं, जबकि पूर्व की मेरिट लिस्ट में सुमन गुप्ता टॉपर थीं. सुमन अब मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है.
HIGHLIGHTS
- पहले चयन किए गए 60 अफसर होंगे बाहर
- असफल रहे 60 उम्मीदवार अब बनेंगे अफसर
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई सूची हुई जारी