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दरोगा भर्ती 2021 में ओवरएज अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में 28 वर्ष की आयुसीमा पार चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं.

Updated on: 29 May 2021, 09:36 AM

highlights

  • यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में विज्ञापन निकाला था
  • सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा
  • वर्ष 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई है

प्रयागराज:

UP Police SI Recruitment : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में 28 वर्ष की आयुसीमा पार चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर यह आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि ऐसे याची अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से ज्यादा नहीं है, उनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं. साथ ही यह भी कहा है कि न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुसीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है. कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन पुलिस भर्ती बोर्ड को स्वीकार करने का आदेश दिया है. दरोगा भर्ती 2021 में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु एक जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं. साथ ही ऐसे सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा. 

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में विज्ञापन निकाला था. उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन सेवा अधिकारी (द्वितीय) के 9534 पद विज्ञापि किए थे. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 जूनकर दिया गया है.

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याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई है. वर्ष 2016 के बाद यह पहली भर्ती है, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था. प्रत्येक वर्ष 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था. सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका दाखिल की गई है. इस पर जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने आदेश दिया है.