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NEET PG Counselling : सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टरों को बड़ी राहत

केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए SG तुषार मेहता की ओर से दलील दी गई कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27 फीसदी OBC कोटा और 10 फीसदी EWS के लिए आरक्षण दिया जा रहा है. ये जनवरी 2019 से ही लागू है. यूपीएससी में भी ये कोटा दिया जा रहा है.

Updated on: 07 Jan 2022, 03:20 PM

highlights

  • NEET PG काउंसलिंग का रास्ता साफ
  • 27 फीसदी OBC आरक्षण को मिली मंजूरी
  • कोर्ट ने मानी पांडेय कमेटी की सिफारिश

दिल्ली:

NEET  PG counselling : नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए डॉक्टर्स को बड़ी राहत दी है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट के फैसले के तहत इस सत्र में OBC और EWS आरक्षण बरकरार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक काउंसलिंग को फौरन शुरू करने की जरूरत है और 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही 10 फीसदी EWS आरक्षण (Reservation) भी इस साल जारी रहेगा. हालांकि EWS आरक्षण भविष्य में जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा. जिसकी सुनवाई मार्च में होगी. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया था कि मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत OBC को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. 

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जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए SG तुषार मेहता की ओर से दलील दी गई कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27 फीसदी OBC कोटा और 10 फीसदी EWS के लिए आरक्षण दिया जा रहा है. ये जनवरी 2019 से ही लागू है.
यूपीएससी में भी ये कोटा दिया जा रहा है. ऐसे में जनरल कैटेगरी को सीटों की कोई हानि नहीं हुई है, बल्कि सीटों की संख्या तो 25 फीसदी बढ़ी है. उन्होंने ये भी कहा कि पीजी कोर्स में आरक्षण के लिए कोई मना नहीं है.