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ट्राई ने रिलायंस जियो के टैरिफ प्‍लान को ठहराया सही

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को न्यायाधिकरण को बताया कि रिलायंस जियो की दरें नियमों के मुताबिक ही हैं।

Updated on: 02 Feb 2017, 09:39 PM

नई दिल्ली:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को न्यायाधिकरण को बताया कि रिलायंस जियो की दरें नियमों के मुताबिक ही हैं।

सूत्रों के अनुसार, ट्राई ने दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण को दिए जवाब में कहा है कि वेलकम ऑफर और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दोनों ही ऑफर में दी जा रही छूटें अलग-अलग हैं।

ट्राई ने अपने जवाब में यह भी बताया कि हैप्पी न्यू ऑफर की वैधता दो मार्च, 2017 तक है। यह ऑफर तीन दिसंबर, 2016 से लागू हुआ। मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी।

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इससे पहले, भारती एयरटेल और आइडिया सेलुलर ने टीडीएसएटी को शिकायत की थी कि ट्राई ने जियो को अपने 'दूसरी कंपनियों के लिए बेहद नुकसानदेह' ऑफर मार्च, 2017 तक जारी रखने की इजाजत दे दी है।

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