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Johnson & Johnson फिर आया जांच के घेरे में, 5 राज्यों में बेबी शैम्पू की बिक्री पर रोक

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर ऑर्डर जारी किया है. NCPCR ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में बेबी शैम्पू की बिक्री पर रोक लगाने को कहा है.

Updated on: 28 Apr 2019, 11:13 AM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) को बेबी शैम्पू को तत्काल प्रभाव से मार्केट से हटाने का निर्देश दिया है. बता दें कि NCPCR ने राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर एक ऑर्डर जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को लिखा है. आयोग ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन (johnson & johnson) के बेबी शैम्पू की बिक्री को अगले नोटिस तक रोकी जाए. इसके अलावा आयोग ने सभी प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाने का आदेश दिया है. NCPCR ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में बेबी शैम्पू की बिक्री पर रोक लगाने को कहा है.

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गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन इससे पहले भी विवादों में रही है. इस बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बाल अधिकारों से जुड़े शीर्ष संगठन ने अधिकारियों से जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू, पाउडर के नमूनों की जांच रिपोर्ट मांगी है. हालांकि कंपनी का दावा है कि उसके उत्पादक मानकों के अनुकूल हैं. राजस्थान ड्रग कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बेबी शैम्पू में कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व पाए गए हैं. इसी रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए एनसीपीसीआर ने यह कदम उठाया है.

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