Waqf Amendment Act : देश में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है. केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की है. इसमें बताया गया है कि वक्फ संशोधित कानून 8 अप्रैल से देश में प्रभावी हो जाएगा. वक्फ संधोशन विधेयक को बीते सप्ताह संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी प्राप्त को चुकी है. यह कानून अब प्रभावी हो चुका है.
वक्फ संशोधित विधेयक को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पास किया गया. इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी को लेकर लंबी बहस चली. लोकसभा में इसके पक्ष में 288 सांसदों ने मत दिया. वहीं 232 ने इसके विरोध में मतदान किया. राज्यसभा में 4 अप्रैल को विधेयक पास हुआ. इसके पक्ष में 128 मत और विरोध में 95 मत पड़े. इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी. इसके बाद यह पता नहीं था कि नया कानून किस दिन से लागू होगा. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके बताया कि 8 अप्रैल से वक्फ संशोधित कानून प्रभावी होगा.
अब तक 15 याचिकाएं दर्ज हुईं
नए वक्फ कानून के विरोध में देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दर्ज की हैं. इस कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 15 याचिकाएं दायर हुई हैं. केंद्र ने कोर्ट में कैविएट दायर की है. इस संशोधित कानून को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि यह मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है. इसका उद्देश्य पक्षपात को रोकना है. वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है.
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