VP Election 2025: भारत के उप-राष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनाव आयोग ने बड़ी प्रशासनिक घोषणा करते हुए चुनाव संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और दो सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति कर दी है. यह नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति-उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत की गई हैं.
चुनाव आयोग ने परंपरा के अनुरूप इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है. पिछली बार यह जिम्मेदारी लोकसभा महासचिव को सौंपी गई थी. आयोग ने यह निर्णय विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद लिया.
किन लोगों की हुई है नियुक्ति?
इसके अलावा, आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नामित किया है. ये दोनों अधिकारी उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025 की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने में रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता करेंगे. बता दें कि चुनाव आयोग के इस कदम के बाद चुनाव प्रक्रिया का औपचारिक आगाज़ हो गया है.
भारत में उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की ओर से किया जाता है. यह चुनाव गुप्त मतदाता प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के अनुसार होता है. चुनाव आयोग की यह घोषणा राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने वाली मानी जा रही है, क्योंकि उप-राष्ट्रपति पद को लेकर इस बार कई नाम चर्चा में हैं.
कितने दिन में करवाना होता है चुनाव
बता दें कि नियमों के मुताबिक देश के उपराष्ट्रपति के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद या फिर उनके पद से हटने के बाद चुनाव आयोग औपचारिक तौर पर ये चुनाव कंडक्ट करता है. खास बात यह है कि इसके लिए 60 दिन के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करना होती है.
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