Vice Presidential Election: NDA नेताओं की अहम बैठक, PM मोदी और नड्डा उम्मीदवार का नाम तय करेंगे

Vice Presidential Election: चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन, जांच और मतदान की तारीखों को घोषणा की हैं.

Vice Presidential Election: चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन, जांच और मतदान की तारीखों को घोषणा की हैं.

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Mohit Saxena
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pm modi and nadda Photograph: (social media)

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं ने गुरुवार को अहम बैठक की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैठक का एजेंडा उप राष्ट्रपति चुनाव के​ लिए बेहतर आपसी समन्वय और एनडीए सहयोगियों  के बीच बेहतर तालमेल को लेकर हुई. इस बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की. बैठक   में गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन  राम मेघवाल,जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह समेत कई नेता शामिल हुए. 

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बैठक के बाद मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि फ्लोर लीडर्स मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है कि प्रॉसेस को आगे बढ़ाने और उम्मीदवार के नाम को तय करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के आयोजन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना को जारी किया. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत   कार्य करते हुए, आयोग ने नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी और मतदान (यदि आवश्यक हो) की  समय-सीमा का ऐलान किया. 

सात अगस्त की यह अधिसूचना ‘भारत के राजपत्र’ में प्रकाशित की गई. ‘राज्य राजपत्रों’ में भी उनकी संबंधित आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होगी. आयोग के तहत, चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी (आरओ) राज्यसभा के महासचिव हैं. यह 1974 के चुनाव नियमों के नियम 3 के अनुसार  एक सार्वजनिक सूचना जारी की है. 

चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

तय कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र कमरा संख्या आरएस-28, संसद भवन, नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल होंगे. यह 21 अगस्त, 2025 तक, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़, किसी भी कार्यदिवस पर इसे दाखिल किया जा सकता है. 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि को अनिवार्य किया गया है. इसे रिटर्निंग ऑफिसर को नकद जमा करना होगा. भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करना होगा. नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार की ओर से संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति और सुरक्षा राशि की रसीद संलग्न करनी होगी.

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