'कुत्ते के काटने पर अगर कोई बुजुर्ग या बच्चे की मौत होती है तो राज्य सरकार देगी मुआवजा', SC का अहम फैसला

Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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Mohit Saxena
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Supreme Court

Supreme Court (Social Media)

Stray Dogs Case: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले को लेकर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी होता है या उसकी मौत होती है तो राज्य सरकार मुआवजा देगी. 

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किसको जिम्मेदार माना जाए?

SC ने आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों के रवैये पर सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने कहा कि क्या उनके जज्बात सिर्फ कुतों के लिए है, इंसान के लिए नहीं है.? कोर्ट ने कहा कि अगर 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते मार डालते है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? क्या कुत्तों को खुले में खाना खिलाने के हिमायती संगठन को इसके लिए जिम्मेदार न माना जाए? SC ने कहा कि अगर कुत्तों  के काटने से किसी बुजुर्ग या बच्चे की मौत होती है तो हम कुछ न करने के लिए राज्य सरकार को जवाबदेह मानते हुए उस पर भारी जुर्माना लगाएंगे.

कुत्तों को खुले में खाना खिलानेके हिमायती लोगों को भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए. अगर लोगों को कुत्तों को खाना खिलाना ही है तो अपने घर में खिलाइये. कुत्ते क्यों सड़क पर घूमते रहे, गन्दगी फैलाते रहे या लोगों को काटते रहें.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी 

सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की दलीलों के बाद सामने आई. इसमें उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्तों का मामला बेहद भावुक है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, 'इस तरह की भावुकता सिर्फ कुत्तों के लिए दिखाई पड़ती है." इसके जवाब में मेनका ने कहा, " ऐसी बात नहीं है, हमें लोगों की उतनी परवाह करते हैं.'

आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था

आपको बता दें कि कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था. वहीं, अदालत ने सरकार और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को एंट्री न देने को लेकर कहा था. कोर्ट के इस फैसले का लोगों ने विरोध किया था.

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Stray Dogs Supreme Court Verdict
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