Bihar SIR: बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की लगातार मांग कर रहा है. जिसके चलते मानसून सत्र के दौरान अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही है. बिहार मतदाता सूची संशोधन के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाएं दायर की गई हैं. जिसपर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (12 अगस्त) को सुनवाई होगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए हैं. बता दें कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से राज्य के 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे जाने हैं. जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है.
दो जजों की बेंच करेगी बिहार SIR पर सुनवाई
बता दें कि बिहार एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दो जजों वाली बेंच सुनवाई करेगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की अध्यक्षता वाली बेंच मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी. बता दें कि इससे पहले 10 जुलाई को भी शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में बिहार एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. साथ ही चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने को कहा था.
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट सूची साझा कर दी है. चुनाव आयोग ने कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में लोगों को शामिल न करने का कारण बताया जरूरी नहीं है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं किए गए हैं उनके पास घोषणापत्र प्रस्तुत करने का विकल्प भी मौजूद है. चुनाव आयोग की मानें तो ऐसे वोटर्स को सुनवाई और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने किया याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का अनुरोध
बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से इन याचिकाओं को खारिज करने और याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है. चुनाव आयोग का कहना है कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है. इसलिए उनपर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए. चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची नहीं मांग सकते.
ये भी पढ़ें: Weather Update: दिल्ली-NCR में जमकर बरसे बदरा, कई इलाकों में जलभराव, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
ये भी पढ़ें: धराली त्रासदी: मलबे में दबा कल्प केदार मंदिर, सोमेश्वर देवता के मंदिर ने बचाई सैकड़ों जिंदगी