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plane crash Photograph: (social media)
अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एअर इंडिया के विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. अदालत यह आदेश पुष्करराज सबरवाल की याचिका पर दिया. पुष्करराज के बेटे सुमित बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पायलट इन कमांड रहे थे. अदालत ने केंद्र और नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए को नोटिस दिया है. इसमें कहा गया है ​कि दुर्घटना को लेकर पायलट इन कमांड को दोषी नहीं ठहराया जाएगा.
आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के मृतक पायलट सुमित सबरवाल के पिता ने इस हादसे की न्यायिक जांच कराने की मांग की है. फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने भी इस मांग के साथ एक याचिका को ​दायर किया.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिवंगत पायलट के पिता सुमित सबरवाल को सूचना देते हुए कहा कि यह दुर्घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी. मगर इस केस में ऐसा बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया गया.
सुप्रीम कोर्ट का रूख सामने आया
आपको बता दें कि मृतक पायलट सुमित सबरवाल के पिता ये याचिका तब दायर कि जब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जुलाई में जारी अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति को पूरी तरह से रोक दिया. जांच मे सामने आया कि ईंधन नियंत्रण स्विच को एक के बाद एक कट कर दिया. हालांकि करीब दस सेकंड के बाद स्विच को दोबारा चालू कर दिया. यहां पर इंजन जल चुके थे. इसके कारण दुर्घटना हो गई.
अहमदाबाद में विमान हादसा
आपको बता दें कि 12 जून को एअर इंडिया का विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया. भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उड़ान भरने के 90 सेकेंड के बाद विमान का इंजन बंद हो गया था. विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद ही तुरंत नीचे गिर गया. इस हादसे के बाद विमान में शामिल 241 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं अन्य 34 लोगों की मौत हो गई. कुल मिलाकर 275 के करीब लोगों की मौत हो गई.
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