Crime: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले को कितनी सजा मिलती है, जान लीजिए नियम

Crime: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना? कानून में इसको लेकर क्या कहा गया है. इस बारे में कानून क्या कहता है, आइये जानते है. …

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Jalaj Kumar Mishra
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Courtroom

आज कल ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं, जिसमें लड़के शादी का झांसा देकर लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं. ऐसा करना कानूनी रूप से जुर्म है. ऐसा करने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जाती है. शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कितनी सजा मिलती है, आइये जानते हैं. इस बारे में कानून क्या कहता है, आइये जानते हैं…

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कानून के तहत कितनी सजा मिलती है

शादी का झांसा देकर किसी महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो ये भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत गलत है. ऐसा करने वाले व्यक्ति का आरोप सिद्ध होता है और अदालत उसे इस मामले का अपराधी मान लेता है तो उसे 10 साल तक की कैद या भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है. या फिर दोनों सजाएं भी आपको मिल सकती है.

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धारा 69 के तहत इन्हें भी माना जाता है अपराध

शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना ही सिर्फ भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 69 के तहत अपराध नहीं है बल्कि अपनी पहचान छिपाकर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध और किसी महिला का साथ नौकरी और प्रमोशन का झूठा वादा करना भी अपराध माना जाता है. ऐसे सभी मामलों को अपराध की श्रेणी में ही रखा गया है. ऐसा करने वालों को भी उतनी ही सजा मिलेगी, जितनी सजा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने पर दी जाती है. ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ अदालत से अपराध सिद्ध होने के बाद ही सजा दी जाती है. 

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BNS Crime
      
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