भारत सरकार ने जनगणना का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ सरकार ने जाति जनगणना की भी घोषणा की है. आसान भाषा में कहें तो अब सरकार घर-घर जाकर आपकी जाति पूछेगी. इससे ये पता चलेगा कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं. सरकार का तर्क है कि जाति के बारे में जानकारी मिलने से योजनाओं को और अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है.
जाति जनगणना होने के बाद देश में जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट और भी जरूरी हो जाएगा. अब सरकारी नौकरियों में ही नहीं बल्कि जनगणना के दौरान भी इसकी जरूरत पड़ सकती है. आप भी अगर एससी, एसटी या फिर ओबसी कैटिगिरी से आते हैं और अब तक आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आइये इस बारे में आपको बताते हैं.
आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको राज्य की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको edistrict.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहीं, आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको mpedistrict.gov.in पर जाना होगा. उत्तर प्रदेश के लोगों को edistrict.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. इन राज्यों के अलावा आप अगर किसी और राज्य से हैं तो उस राज्य की वेबसाइट आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं.
इस प्रक्रिया को करना होगा फॉलो
उस राज्य की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 'न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करना होगा. आपको वहां खुद को रजिस्टर करना होगा. आपको इसके बाद अपनी जानकारी भरनी होगी, जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और आपका एड्रेस जैसी आदि. आपके मोबाइल नंबर पर इसके बाद ओटीपी आएगा. इसे दर्ज करके आपकी आईडी बन जाएगी. फिर आपको आईडी-पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉगिन करके कास्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारियां आपको भरनी होगी. फॉर्म में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का कारण भी देना होगा.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे, जैसे- आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड. आपको पासपोर्ट साइज फोटो, स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा. आवेदन होने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, जिसमें एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा. आवेदन के करीब दो सप्ताह के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है. इसके बाद, अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं.