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दुराचार मामले में यूपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ वांछित नोटिस जारी

दुराचार मामले में यूपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ वांछित नोटिस जारी

Updated on: 20 Feb 2022, 06:35 PM

मुरादाबाद:

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ वांछित नोटिस जारी किया है जो एक बलात्कार पीड़िता का काफी समय से यौन उत्पीड़न कर रहा था।

उसके खिलाफ दिसंबर में मामला दर्ज किया गया था और उसके पैतृक जिले बरेली के सुभाष नगर पुलिस थाने में गिरफ्तारी की अर्जी भेजी गई है। आरोपी कांस्टेबल शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है तथा हाल ही में बलिया जिले में उसका तबादला किया गया था।

मुरादाबाद में इस 26 वर्षीय पीड़िता ने 31 वर्षीय कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत की थी कि वह पिछले दो वर्षों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था और किसी से भी इस मामले का खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांस्टेबल दो साल पहले 2019 में बलात्कार और जबरदस्ती धर्मांतरण के मामले में पूछताछ के संबंध में जब उसके घर आया था तो उसने बंदूक की नोक पर पहली बार उसके साथ बलात्कार किया था।

पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़िता की दोस्ती पहले एक ऐसे व्यक्ति से थी जिसने गलत परिचय के आधार पर उसका विश्वास हासिल किया और फिर शादी का झांसा देकर इस महिला के साथ दुराचार किया था। महिला को उसकी असलियत पता चलने पर उस व्यक्ति ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था। इसके बाद महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसी दौरान इस कांस्टेबल ने महिला से कहा कि वह इस मामले में उसकी मदद करेगा।

महिला ने दावा किया कि जब उसने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे शादी का वादा करके शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए मना लिया। इसके बाद वह उसके साथ रहने लगी और बाद में असलियत सामने आई कि कांस्टेबल शादीशुदा है और उसका बरेली में एक पांच साल का बच्चा है।

आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस जानकारी को उसकी तैनाती वाले स्थानों के अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। फिलहाल वह फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिविल लाइंस थाना, मुरादाबाद के थानाध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा, मामला पिछले साल दिसंबर में सामने आया था। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उसका मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए भी सूचीबद्ध है. ।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.