नए IT नियमों को लेकर झुका Twitter, भारत में रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त किया

नए IT नियमों को लेकर ट्विटर अब भारत सरकार के आगे झुक गया है. अमेरिका की माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइड ट्विटर ने भारत में अपना रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया है.

नए IT नियमों को लेकर ट्विटर अब भारत सरकार के आगे झुक गया है. अमेरिका की माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइड ट्विटर ने भारत में अपना रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया है.

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Dalchand Kumar
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IT नियमों पर झुका Twitter, भारत में रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त( Photo Credit : फाइल फोटो)

नए IT नियमों को लेकर कई महीनों के चले गतिरोध के बीच ट्विटर अब भारत सरकार के आगे झुक गया है. अमेरिका की माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइड ट्विटर ने भारत में अपना रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया है. ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी बनाया है. मालूम हो कि ट्विटर के अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने 21 जून को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था. हालांकि, केसल की नियुक्ति नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं थी, ऐसे में अब केसल की जगह विनय प्रकाश को दी गई है.

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दरअसल, एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कई मानदंडों में से एक है, जिसे भारत में संचालित ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत पालन करना होता है. धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल की नियुक्ति हुई थी, जो इस नियम का पालन नहीं करती थी. लिहाजा केसल को हटाना पड़ा, क्योंकि इन नियमों में कहा गया है कि शिकायत निवारण अधिकारी सहित सभी नोडल अधिकारी भारत में होने चाहिए. हालांकि नए रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्त को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने बताया था कि वह भारत में एक रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है.

दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपे गए जवाब में ट्विटर ने यह भी बताया था कि भारत में एक ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति को औपचारिक रूप देने के लिए कदम उठाए जाने से पहले अंतरिम शिकायत अधिकारी ने 21 जून को अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी. ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 28 मई को वकील अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसी महीने 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्विटर के खिलाफ सख्ती दिखाई थी और कहा कहा था कि अगर वह भारत के नए आईटी नियमों को लागू नहीं करता है तो उसे किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता.

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क्या है विवाद

दरअसल, सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट के अलावा गलत या भ्रामक पोस्ट को रोकने के मकसद से भारत सरकार नए आईटी नियम लेकर आई थी. इसके तहत कंपनियों को मैसेज के स्रोत की जानकारी सरकार को देने के अलावा आपत्तिजनक सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा. भारत सरकार के नए आईटी नियमों को फेसबुक, गूगल समेत अन्य प्लेटफॉर्म मानने को राजी हो गए, मगर ट्विटर अपनी मनमानी करने पर उतर आया. जिसके बाद भारत सरकार और ट्विटर के बीच बीते दिनों जबरदस्त तकरार देखने को मिली थी. 

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