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सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र

मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत सलाह भी जारी की है, जिसमें प्लास्टिक कचरा संग्रह पर विशेष जोर देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और प्लॉगिंग ड्राइव शुरू करने की सलाह दी गई है.

Updated on: 05 Jun 2022, 06:42 AM

highlights

  • 4,700 यूएलबी में सिर्फ 2,500 ने  सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया है प्रतिबंध
  • केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिख 30 जून तक कदम उठाने के लिए कहा
  • एसयूपी का विकल्प प्रदान करने को थैला-बर्तन कियोस्क या भंडार स्थापित होंगे

नई दिल्ली:

भारत के 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 2,500 ने एक जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इस संबंध में अधिक ध्यान नहीं दिए जाने पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल-उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और व्यापक स्वच्छ और हरित एजेंडे में योगदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. विश्व पर्यावरण दिवस पर मंत्रालय ने कहा, 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, 4,704 यूएलबी में से 2,591 ने पहले ही एसयूपी प्रतिबंध की अधिसूचना की सूचना दी है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेष 2,100 से अधिक यूएलबी 30 जून तक इसे अधिसूचित करें.'

पेड़ लगाने पर दिया जोर
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत सलाह भी जारी की है, जिसमें प्लास्टिक कचरा संग्रह पर विशेष जोर देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान सहित बड़े पैमाने पर सफाई और प्लॉगिंग ड्राइव सहित कई गतिविधियों को शुरू करने की अपील की गई है. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2021 के अनुसार 75 माइक्रोन से कम वर्जिन या पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पीडब्लूएम नियम, 2016 के तहत पहले अनुशंसित 50 माइक्रोन के विपरीत 30 सितंबर, 2021 से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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लोगों को कई उपाय अपना किया जाएगा जागरूक
पीडब्लूएम (संशोधित) नियम, 2021 के अनुसार, प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कई पूरक पहल भी की जाएंगी. शहरी स्थानीय निकायों को बाजार में आसानी से उपलब्ध एसयूपी-विकल्पों (जैसे कपड़ा/जूट/प्लास्टिक बैग, सड़ सकने वाली कटलरी आदि) की पहचान करने और नागरिकों के बीच ऐसे विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता होगी. इसके अलावा बोतलबंद पेय से निपटने वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं से अनुरोध किया जा सकता है कि वे बोतल बैंक की स्थापना करें और अपने विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी जनादेश के हिस्से के रूप में, विभिन्न स्थानों पर सब्सिडी वाले पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक की बोतल बूथ स्थापित करें.

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थैला-बर्तन कियोस्क भी लगाए जाएंगे
साथ ही, यूएलबी नागरिकों को एसयूपी के विकल्प प्रदान करने के लिए थैला/बर्तन कियोस्क या भंडार स्थापित कर सकते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक बैठकों और त्योहारों में उपयोग के लिए यह किया जा सकता है, जिससे एसयूपी खपत को कम करने में मदद मिल सके. इन पहलों को 'स्वच्छता रथ' के माध्यम से सभी सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और अन्य उच्च भीड़ वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है, ताकि एसयूपी के उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने और एसयूपी-विकल्पों का लाभ उठाया जा सके. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवाइजरी बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी पर जोर देती है, जहां सभी नागरिक श्रेणियां - निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे मेयर और वार्ड पार्षद, स्वैच्छिक संगठन, स्थानीय एनजीओ, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, स्वयं सहायता समूह, छात्र और युवा समूह आदि शामिल हैं. एसयूपी प्रतिबंध और प्रवर्तन के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एक साथ मिलकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है.