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फ्लाइट में बीच की सीट नहीं रहेगी खाली, एयर इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया को बड़ी राहत देते हुए विमान में बीच की सीट पर यात्री बैठाने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 10 दिन तक सभी फ्लाइट अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकती हैं.

Updated on: 25 May 2020, 11:31 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया को बड़ी राहत देते हुए विमान में बीच की सीट पर यात्री बैठाने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 10 दिन तक सभी फ्लाइट अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राहत सिर्फ 10 दिन के लिए दी गई है. इसके बाद विमान में बीच की सीट पर बुकिंग न हो. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई पर सभी पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश पास करें. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीच की सीट खाली न रखने के चलते सरकार की खिंचाई भी की. कोर्ट ने कहा कि एयरलाइन्स के हेल्थ के बजाए नागरिकों की हेल्थ की सरकार को चिंता करनी चाहिए.

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गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट की ओर से एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलेशन का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत बताई गई थी. अब घरेलू उड़ाने भी शुरू हो चुकी है. इसी को लेकर पायलट देवेश कनानी, केंद्र सरकार और एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा उसे एअर इंडिया को मानना होगा.

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आज से ही शुरू हुई घरेलू विमान सेवा
25 मई से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा शुरू कर दी गई है. घरेलू विमान सेवा शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर घर और कामकाज पर जाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है. लोग अपने घर जाना चाहते हैं. कई महीनों से लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं. पिछले काफी समय से घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने की मांग की जा रही थी.