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तबलीगी जमात पर हुई FIR बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की, उलेमा ने कहा

तबलीगी जमात के सदस्यों पर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप मे दर्ज हुई FIR को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है. जिसका जमियत उलेमा ए हिन्द ने स्वागत किया है. कहा की जिन लोगों ने ये काम किया है उनके दिल के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत थी.

Updated on: 23 Aug 2020, 10:17 PM

नई दिल्ली:

तबलीगी जमात के सदस्यों पर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप मे दर्ज हुई FIR को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है. जिसका जमियत उलेमा ए हिन्द ने स्वागत किया है. कहा की जिन लोगों ने ये काम किया है उनके दिल के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत थी.

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जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा की जजों ने ये बात साफ कर दी है इनको नफरत की बुनियाद के ऊपर बलि का बकरा बनाया गया था और ये देश के अंदर बिमारी को लाने वाले नहीं थे. 

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जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और जिस तरीके से मीडिया और अन्य लोगों ने तबलीगी जमात पर आरोप लगाए थे कि देश के अंदर कोरोना वायरस की बीमारी को इन्होंने फैलाया है. यह उन लोगों के लिए सबक है. इस फैसले से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जिनमें मुसलमानों के लिए नफरत है और वह देश में नफरत फैलाना चाहते हैं.