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रेप केस में तरुण तेजपाल को राहत नहीं, गोवा हाईकोर्ट ने चार्जशीट दायर करने के दिए आदेश

रेप के आरोपी तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को गोवा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय किया जाए।

Updated on: 26 Sep 2017, 03:02 PM

नई दिल्ली:

रेप के आरोपी तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को गोवा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

आपको बता दें कि गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है। जिसके खिलाफ तेजपाल ने गोवा हाई कोर्ट में अपील की थी।

तेजपाल पर गोवा में 2013 में थिंकफेस्ट सम्मेलन के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपने कनिष्ठ सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। वरिष्ठ पत्रकार तेजपाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।