सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तलाक ए अहसन मामला, अब इंजिनियर ने की याचिका दाखिल

तलाक ए हसन,‌तलाक ए बिदत के बाद तलाक ए अहसन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पुणे की इंजिनियर बेनेजिर पटेल ने तलाक ए अहसन के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक चिट्ठी के जरिए तलाक देकर पति ने बेसहारा छोड़ दिया था.

तलाक ए हसन,‌तलाक ए बिदत के बाद तलाक ए अहसन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पुणे की इंजिनियर बेनेजिर पटेल ने तलाक ए अहसन के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक चिट्ठी के जरिए तलाक देकर पति ने बेसहारा छोड़ दिया था.

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Sunder Singh
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file photo( Photo Credit : News Nation)

तलाक ए हसन,‌तलाक ए बिदत के बाद तलाक ए अहसन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पुणे की इंजिनियर बेनेजिर पटेल ने तलाक ए अहसन के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक चिट्ठी के जरिए तलाक देकर पति ने बेसहारा छोड़ दिया था. ये चिट्ठी मेल से व्हाट्स एप से हाथ के जरिए कैसे भी दिया जा सकता है. ये भी एक तरफा तलाक है, जो तमाम देशों में खत्म हो चुका है. याचिका के बाद अब लोगों को मामले की सुनवाई पर नजर रहेगी. साथ क्या फैसला यह एक नजीर बनेगा. आपको बता दें कि बेनेजीर को उनके पति ने स्पीड पोस्ट से तलाक दिया था. जो इन दिनों देश के सबसे होट मुद्दों में से एक है. हालाकि कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा.

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ये मेरी नहीं, तमाम मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई है
इससे पहले बेनजीर हिना भी तलाक ए हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं, अब बेनजीर पटेल तलाक ए अहसन को बैन करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. उन्हें आशा है की ट्रिपल तलाक की तरह तलाक ए अहसन पर प्रतिबंध लगेगा. पटेल ने कहा कि वह तो पढ़ी लिखी और सक्षम है तो कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन इस तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन की वजह से हिंदुस्तान में हजारों महिलाएं विक्टिम हैं. शोषण की शिकार हैं, इनको न्याय के लिए वो और हीना सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने न्यूज नेशन को तीनों एकतरफा तलाक के तरीके में अंतर बताया. उन्होंने कहा कि मामला संभवत: अगले सोमवार सुनवाई पर आएगा. उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है. वैसे देश के अलग-अलग हिस्सों से तलाके ए अहसन के मामले सामने आ रहे हैं. जिनको लेकर कोर्ट भी गंभीर है.

कोर्ट सुनवाई Divorce-e-Ahsan now engineer has filed petition सुप्रीम कोर्ट तलाके ए हसन case reached Supreme Court
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